प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जायेगा निस्तारण
असबाबे हिन्दुस्तान
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता दबीर अब्बास। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री नन्द किशोर याज्ञिक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-40-46 में उल्लिखित प्राविधानों को प्राप्त करने की दिशा में दिव्यांगजन को जन भागीदारी में सम्मिलित करते हुए सभी नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु उन स्थानों, जहाॅ पर उनकी पहुॅच सुगम्य नहीं है अथवा जहाॅ मानक के अनुसार सुगम्यता उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, से सम्बन्धित आने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु ’’सुगम्य भारत ऐप’’ क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एपलीकेशन विकसित किया गया है। यह मोबाइल एपलीकेशन दिव्यांगजनों के साथ-साथ अतिसंवेदनशील नागरिकों जैसे-वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बच्चें, बीमार व्यक्ति, पोस्ट ट्रामा व्यक्ति इत्यादि से सम्बन्धित होगी। साथ ही वर्तमान में कोविड-19 महामारी से सम्बन्धित मामलें जैसे-स्वास्थ्य संस्थायें, केयर गिवर्स, आपूर्ति, चिकित्सा मामले भी इस मोबाईल ऐप में प्रावधानित हैं।
जनपद में उक्त श्रेणी के दिव्यांगजन/अतिसंवेदनशील नागरिक उक्त क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एपलीकेशन को अपलोड कर अपनी भाषा में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुगम्यता विषयक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जायेगा।
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