नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोड से हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने पूछा आखिर 4 महीने का कौन सा बच्चा खुद प्रदर्शन में करने जाता है?इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।बच्चों के धरने-प्रदर्शन में शामिल होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चार महीने के एक बच्चे की मौत हुई। इसके अलावा शाहीन बाग की तीन महिलाओं ने भी खुद का पक्ष रखने की मांग की। इन तीनों महिलाओं ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि जब ग्रेटा थनबर्ग एक प्रदर्शनकारी बनीं तब वह भी एक बच्ची ही थीं। उनका कहना था कि उनके बच्चों को स्कूल में पाकिस्तानी कहा जाता है। इस दौरान कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बताया कि विरोध ऐसा हो जिससे दूसरों को परेशानी न हो। सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है।
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