लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2012 में दाखिल उक्त रिट याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने के कारण इसे निरस्त कर दिया। वर्ष 2016 और 2017 में कुछ याचिका इस बारे में डाली गई थी। जिन्हें न्यायालय ने 2012 की याचिका से सम्बद्घ कर दिया। उक्त सभी याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी थी। जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए याचिकाओं को शुक्रवार को निरस्त कर दिया है।
यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस विकास कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने पारित किया। 2012 में छात्र हेमंत सिंह ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।
छात्र का कहना था कि विश्वविद्यालय ने आयु सीमा का निर्धारण अकाद्मिक सत्र प्रारम्भ होने के समय से न करके नामांकन की तिथि से किया है, जिससे वह उम्र अधिक होने के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य होने जा रहा है।
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