बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामला
चारो दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा,
प्रयागराज, अवधेष निषाद क्षेत्रीय सम्वाददाता। हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया,भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को ADव् बद्री विशाल पाण्डेय की कोर्ट ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा, ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को ३१ अक्टूबर को हत्या का दोषी दिया था करार,
एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद १८ अक्टूबर को फैसला कर लिया था सुरक्षित,
३१ अक्टूबर को अदालत ने चारों हत्यारोपियों को दिया था दोषी करार,
१३ अगस्त १९९६ की शाम ७ बजे जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हुई थी हत्या,
सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच एके-४७ राइफल से की गई थी हत्या।
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